By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Khabar 360 IndiaKhabar 360 IndiaKhabar 360 India
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Uttarakhand
  • Politics
    • National Politics
    • Uttarakhand Politics
  • Business
  • Technology
  • Sports
  • Entertainment
  • Health
    • Health
    • Lifestyle
  • Science
  • Education
  • National
  • Contact Us
Reading: घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी मत दो, महीनेभर में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी…
Share
Font ResizerAa
Khabar 360 IndiaKhabar 360 India
  • Politics
  • Education
  • Sports
  • Entertainment
  • Science
  • Technology
  • Business
Search
  • Uttarakhand
  • Politics
    • National Politics
    • Uttarakhand Politics
  • Business
  • Technology
  • Sports
  • Entertainment
  • Health
    • Health
    • Lifestyle
  • Science
  • Education
  • National
  • Contact Us
Follow US
Khabar 360 India > Private: Blog > National > घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी मत दो, महीनेभर में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी…
National

घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी मत दो, महीनेभर में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी…

News Desk
Last updated: September 13, 2024 9:39 am
News Desk Published September 13, 2024
Share
SHARE

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने महीनेभर में दूसरी बार कड़ी टिप्पणी की है।

उसने बुलडोजर चलाने की धमकी नहीं देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता संपत्तियों को ध्वस्त करने का आधार नहीं है।

शीर्ष अदालत ने गुजरात के एक नगर निकाय को आदेश दिया कि वह यथास्थिति बनाए रखे और एक आपराधिक मामले के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी न दे।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे देश में जहां कानून सर्वोच्च है, इस तरह ध्वस्त करने की धमकियां अकल्पनीय हैं।

कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी कार्रवाइयों से बेखबर नहीं रह सकता, जिन्हें देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है।

जस्टिस हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा, ”ऐसे देश में जहां सरकार की कार्रवाई कानून के शासन द्वारा शासित होती है, परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया अपराध परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी तौर पर निर्मित घर के खिलाफ कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करता है। अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं है।”

कोर्ट ने कहा, ”इसके अलावा कथित अपराध को अदालत में उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। जिस देश में कानून सर्वोच्च है, वहां ध्वस्त करने की ऐसी अल्कपनीय धमकियों को न्यायालय नजरअंदाज नहीं कर सकता। अन्यथा इस तरह की कार्रवाइयों को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है।”

बेंच ने प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करने वाली जावेद अली एम सैयद की याचिका पर गुजरात सरकार और राज्य के खेड़ा जिले के कठलाल के नगर निकाय को नोटिस जारी किया।

अदालत ने राज्य और नगर निकाय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक सितंबर को परिवार के एक सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वकील ने दावा किया कि नगर निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के परिवार के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। शीर्ष अदालत मामले की समीक्षा करने पर सहमत हुई और इसे एक महीने के बाद सूचीबद्ध किया।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर ऐक्शन पर जल्द गाइडलाइंस बनाने की बात कही थी।

कोर्ट ने इसे गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा था कि कुछ राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वह नियमों के खिलाफ है।

The post घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी मत दो, महीनेभर में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी… appeared first on .

You Might Also Like

पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम धामी

न्याय प्रणाली को सरल बनाने की पहल, ‘प्ली बार्गेनिंग’ प्रावधान से कम होगा अदालतों का बोझ

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर 19 किमी एलिवेटेड रोड: इंजीनियरिंग का विश्व रिकॉर्ड, विकास और पर्यावरण का अनोखा संगम

फरीदाबाद में ब्रेनवॉश के बावजूद जसीर वानी ने सुसाइड बॉम्बर बनने से किया इनकार

क्या अब गांव का कचरा भी हम देखें? सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Email Copy Link Print
Share
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advt.

Advt.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
Popular News
National

देशभर में सर्दी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी

News Desk News Desk December 30, 2024
चारधाम यात्रा से पहले ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्थाओं का निरीक्षण
Uttarakhand News: खटीमा गोलीकांड शहीदों को सीएम धामी की श्रद्धांजलि, कहा- आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा रहेगा याद….
Uttarakhand News- धामी सरकार का बड़ा अभियान: ऑपरेशन कालनेमि से धर्मांतरण पर सख्ती, मदरसा बोर्ड खत्म , RSS के कोर एजेंडे पर काम कर रही धामी सरकार…..
भारत को कोविड की एक और लहर के लिए तैयारी रखने की सलाह: विशेषज्ञों की चिंता

Categories

  • Business
  • Technology
  • Sports
  • Entertainment
  • Health
  • Science

About US

Khabar 360 India provides comprehensive news coverage from Uttarakhand, including local events, politics, culture, and development, along with national and international news updates, ensuring well-rounded information for its readers.
Top Categories
  • Uttarakhand
  • National
  • Politics
  • Entertainment
  • Health
Quick Link
  • About Us
  • Our Team
  • My Bookmarks
  • Privacy Policy
  • Contact

Categories

  • Business
  • Technology
  • Sports
  • Entertainment
  • Health
  • Science

About US

Khabar 360 India provides comprehensive news coverage from Uttarakhand, including local events, politics, culture, and development, along with national and international news updates, ensuring well-rounded information for its readers.
Quick Link
  • About Us
  • Our Team
  • My Bookmarks
  • Privacy Policy
  • Contact
Top Categories
  • Uttarakhand
  • National
  • Politics
  • Entertainment
  • Health
© Khabar 360 India. All Rights Reserved | Developed By: Tech Yard Labs
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?